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राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सात जिलों के DM से कहा- भूमि अधिग्रहण कर NHAI को सौंपे

राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सात जिलों के DM से कहा- भूमि अधिग्रहण कर NHAI को सौंपे

पटना. हाईकोर्ट के समक्ष गया, जहानाबाद, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा और पटना के डीएम ने अपने-अपने जिलों के भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ  ने बिहार में कई राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित मामलों की सुनवाई और समीक्षा की.

सबसे पहले कोर्ट ने भारत माला परियोजना के तहत बिहार में बनने वाली एक प्रतिष्ठित ग्रीन फ़ील्ड परियोजना, जो औरंगाबाद से शुरू होकर दरभंगा तक जाती है. इसके  बारे में जिलाधिकारियों से जानकारी ली. कोर्ट ने जानना चाहा कि किस तरीक़े से वो जल्द से जल्द इस ग्रीन फ़ील्ड प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण कर एनएचएआई को देंगे, ताकि उस पर काम शुरू कराया जा सके.

एनएचएआई की ओर से वरीय अधिवक्ता एस डी संजय ने बताया कि इस परियोजना के लिए लगभग 13,00 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा बिहार में ज़मीन के लिए दिया जाना है. इसके लिए अब तक छह सौ करोड़ से ज़्यादा रुपये अनेक ज़िलों के भू अर्जन पदाधिकारियों के समक्ष जमा कराया जा चुका है. साथ ही बचा हुआ पैसा भी इस माह के अंत तक जमा करा दिया जाएगा. इसके बाद टेंडर कर के  ठेकेदार को दे दिया जाएगा, लेकिन अगर ज़मीन मिलने में देरी होगी, तो इस परियोजना को पूरा करने में भी देर हो जाएगी.

इस पर खंडपीठ ने सभी जिलाधिकारियों से लिखित अंडरटेकिंग देने को कहा है कि वे अपने अपने ज़िलों में 2-3 महीने के अंदर ज़मीन का अधिग्रहण अवश्य कर लें और इन्हें एनएचएआई को सुपुर्द कर दें. सभी जिलाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 30 नवंबर तक वे भूमि अधिग्रहण का काम समाप्त कर एनएचएआई को भूमि  सुपुर्द कर देंगे, ताकि सड़क निर्माण कार्य काम तेजी से हो सके.

एक अन्य मामले में हाजीपुर मुज़फ़्फ़रपुर सड़क के लिए वहां के जिलाधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि रामाशीष चौक, हाजीपुर के आस पास सारे अतिक्रमण हटा दिए गए हैं. पुलिस थाना की बिल्डिंग ख़ाली कर दी गई है एवं बस स्टैंड और टैंपो स्टैंड वहां से हटा लिया गया है. इस पर कोर्ट ने एनएचएआई को निर्देश दिया कि कल से ही उस पर काम शुरू करा दें. अगली सुनवाई 18 अगस्त को रखी गई है.

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