एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी श्रेणियों की आरक्षण सीमा बढ़ाने पर अधूरी रही सुनवाई, अब इस तारीख को होगी सुनवाई
PATNA : पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा एससी, एसटी,ओबीसी, ईबीसी श्रेणियों की आरक्षण सीमा पचास फीसदी से बढ़ा कर 65 फीसदी आरक्षण देने पर सुनवाई अधूरी रही। चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ गौरव कुमार व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस मामले पर कल 5 मार्च, 2024 को सुनवाई होगी।
9 नवंबर, 2023 को राज्य सरकार ने एक कानून ला कर आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी। पिछली सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार का इस मामले पर जवाब भी देने का निर्देश दिया था। इन मामलों पर पुनः कल सुनवाई की जाएगी।