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पटना हाईकोर्ट में पूर्व सांसद पप्पू यादव की याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से आपराधिक रिकॉर्ड का माँगा ब्यौरा

पटना हाईकोर्ट में पूर्व सांसद पप्पू यादव की याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से आपराधिक रिकॉर्ड का माँगा ब्यौरा

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके विरुद्ध दायर पूरे आपराधिक रिकॉर्ड का रजिस्ट्रार जनरल से ब्यौरा मांगा है। राज्य सरकार के अधिवक्ता अजय मिश्रा ने बताया कि पप्पू यादव द्वारा उक्त थाना कांड के संबंध में जमानत याचिका के साथ ही साथ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने हेतु भी अर्जी दाखिल की गई थी। पप्पू यादव का बेल बांड उक्त मामले में 16 दिसंबर, 1993 को ही रद्द हो गया था। इसमें पप्पू यादव फरार चल रहे थे।

इसके बाद उन्होंने 8 जून, 2021 को जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान ही उक्त थाना कांड संख्या मामले में मधेपुरा स्थित निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया। इस तरह से जमानत याचिका व्यर्थ हो गया।

साथ ही साथ प्राथमिकी को रद्द करने हेतु पटना हाईकोर्ट के समक्ष दायर अर्जी भी व्यर्थ हो गया। याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि याचिकाकर्ता निचली अदालत में नियमित तौर से उपस्थित हो रहे थे, किन्तु अधिवक्ता की चूक की वजह से उक्त कांड के सिलसिले में पैरवी नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से निचली अदालत द्वारा 16 दिसंबर, 1993 को बेल बांड रद्द कर दिया गया था। अर्जी में आगे यह भी कहा गया था कि बेल बॉन्ड रद्द होने की सूचना याचिकाकर्ता पप्पू यादव को नहीं दी गई थी।

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