पटना हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है । इससे पहले जस्टिस पीबी बजनथ्री एवं जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑनलाइन माध्यम से वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक को ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था ।
कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वह कोर्ट में उपस्थित थे।कोर्ट ने जब उनसे पूछा क्यों न उन पर अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए या हर्जाना लगाया जाये ? इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि उन्होंने विगत 29 जून को ही पदभार ग्रहण किया है। यदि कोर्ट उन्हें अनुमति देता है तो आदेश का अनुपालन किया जाएगा ।
इस पर कोर्ट ने नाराजगी ज़ाहिर करते हुए तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है।साथ ही वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भी अगली सुनवाई में ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है । यह मामला शिवहर जिले में बिहार काष्ठ चिरान अधिनियम के तहत विधिवत अनुज्ञप्ति देने से संबंधित है । फरवरी,2022 में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि आरा मशीन मिल हेतु विधिवत अनुज्ञप्ति देने हेतु प्रक्रिया को निश्चित अवधि में पूरा करे।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट आदेश के दो साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने आदेश का अनुपालन किया। सरकार ने कोई अपील या रिव्यू दायर किया। फिर भी कोर्ट आदेश का अनुपालन नहीं किया गया । इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।