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भागलपुर के चर्चित सैंडिस कंपाउंड में अनाधिकृत निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, अगली सुनवाई में निगमायुक्त को किया तलब

भागलपुर के चर्चित सैंडिस कंपाउंड में अनाधिकृत निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, अगली सुनवाई में निगमायुक्त को किया तलब

पटना. हाईकोर्ट ने भागलपुर के चर्चित सैंडिस कंपाउंड क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से बनाए गए निर्माण के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गोयनका की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अनाधिकृत निर्माणों पर फिलहाल रोक लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने भागलपुर निगम के निगमायुक्त को अगली सुनवाई में तलब किया है।

 याचिकाकर्ता की अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि भागलपुर में ये एक सार्वजानिक पार्क हैं, जहां यहां के नागरिक टहलने, खेलने और मनोरंजन के लिए आते हैं।अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले पर 2004 में भी सुनवाई की थी। कोर्ट ने पार्क के क्षेत्र के भीतर किसी तरह के निर्माण पर रोक लगा दिया था।कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पार्क का जिस उद्देश्य के बनाया गया है, उसी के लिए उपयोग हो।

उन्होंने बताया कि बाद में प्रशासन ने जन उपयोगी निर्माण के नाम पर कुछ निर्माण कार्य करने की अनुमति कोर्ट से ले ली। लेकिन बाद में अन्धाधुंध और मनमाने तरीके से निर्माण होने लगे, जिससे इस पार्क का उद्देश्य ही खत्म हो गया। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि भागलपुर नगर निगम को 29 सितम्बर 2021 को कोर्ट के आदेश को पालन करने के सम्बन्ध में निर्देश दिया जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी।


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