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आईपीएस अमित लोढ़ा को हाईकोर्ट ने दिया झटका, दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने से किया इनकार, जांच एजेंसी को दिया यह निर्देश

आईपीएस अमित लोढ़ा को हाईकोर्ट ने दिया झटका, दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने से किया इनकार, जांच एजेंसी को दिया यह निर्देश

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने बिहार कैडर के आईपाईएस अमित लोढ़ा की क्रिमिनल रिट याचिका को ख़ारिज करते हुए उनके ख़िलाफ़ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने से इनकार कर दिया। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने जाँच एजेंसी “एसवीयू “ को छह महीने के भीतर अनुसंधान को तार्किक अंत तक ले जाने का निर्देश दिया है।  

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए।अनुसंधान में याचिकाकर्ता आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य होंगे।

अमित लोढ़ा पर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, मगध रेंज, गया, गया में अपनी पोस्टिंग के बाद से ही फ्राइडे स्टोरी टेलर एलएलपी और अन्य के साथ मिलकर आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने और अवैध रूप से निजी व्यापार में शामिल होकर अवैध रूप से कमाई की।  

उन पर आरोप है कि उन्होंने 7 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की है, जबकि सभी कानूनी स्रोतों से उसकी कुल आय बिना किसी कटौती के 2 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

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