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केजरीवाल को हाईकोर्ट ने दिया झटका, गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की मांग पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

केजरीवाल को हाईकोर्ट ने दिया झटका, गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की मांग पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

NEW DELHI : शराब घोटाले में छह दिन के हिरासत में भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने भी बड़ा झटका दे दिया है। अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने को अवैध ठहराने की मांग को लेकर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में शनिवार शाम या रविवार यानी 24 मार्च को सुबह जल्द सुनवाई की मांग की थी  हालांकि हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई से इनकार करने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट अब 27 मार्च को इस मामले में सुनवाई करेगा

बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को दिए गए रिमांड के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था  उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं।

मालूम हो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने 21 मार्च को सीएम आवास से देर रात लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने सीएम केजरीवाल पर शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया. फिलहाल कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड में भेज दिया है.

हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था झटका

बता दे कि हाईकोर्ट जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट  का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन शीर्ष न्यायालय ने मामले में नीचली अदालत में जाने के लिए कह दिया। जिसके बाद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। 


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