राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका, बर्खास्त बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष को फिर से सेवा में वापस लेने का दिया निर्देश

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PATNA : पटना हाई कोर्ट ने बर्खास्त सिपाही एवं बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष को राहत देते हुए उन्हें तत्काल सेवा में वापस लेने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। जस्टिस मोहित कुमार शाह  ने नरेन्द्र कुमार धीरज की ओर से दायर रिट याचिका को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया।

लखीसराय के एसपी ने 10 मई, 2022 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया था।इस आदेश के खिलाफ दायर अपील और मेमोरियल को भी नामंजूर कर दिया गया।उसकी बर्खास्तगी को बहाल रखा गया। तीनों आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी।कोर्ट ने मामले पर सभी पक्षों की सुनवाई के बाद बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और तीन महीने के भीतर सभी बकाए राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

यह था पूरा मामला 

दरअसल, लखीसराय एसपी की ओर से इस मामले में पिछले दस मई को जिला आदेश जारी कर दिया गया है. इस मामले में पिछले साल 25 अक्टूबर 2021 को ही सस्पेंड किया गया था. एसपी की ओर से जारी जिलादेश में मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पर पद का दुरूपयोग कर अपने और परिजनों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है. इसके अलावा अनुशासनहीन और आपराधिक चरित्र वाला बताया गया था। जिसमें दो साल पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन (Police Mens Association) के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज को बर्खास्त (Narendra Kumar Dheeraj Dismissed) कर दिया था।