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शिक्षक बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगायी फटकार, 8 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश

शिक्षक बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगायी फटकार, 8 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश

PATNA : बिहार विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों की ओर से रोजगार के अलग अलग दावे किये गए. महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा की उनकी सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जायेगा. वहीँ भाजपा की तरफ से कहा गया की 19 लाख रोजगार का सृजन किया जायेगा. इस बीच पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को रोजगार के मुद्दे पर फटकार लगाया है. 

दरअसल  राज्य के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर अब तक नहीं भरे गए हैं. इसे अब पटना हाई कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है. जस्टिस ए अमानुल्लाह ने याचिकाकर्ता देवेन्द्र पासवान व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 8 जनवरी, 2021तक जवाब देने का निर्देश दिया है.

बता दें कि राज्य में सेकंडरी और हायर सेकंडरी स्कूलों में लगभग 34 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं. इन पर बहाली के लिए 1 जुलाई, 2019 को राज्य सरकार ने विज्ञापन निकाला था. 20 अप्रैल, 2020 तक 33, 916 पद रिक्त होने की बात कही गई, लेकिन अब तक इन पदों पर भर्ती नहीं की गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई 8 दिसंबर,2021को होगी.

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