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मैथिली विषय के 43 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, जानिए मामला

मैथिली विषय के 43 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, जानिए मामला

पटना. हाईकोर्ट ने मैथिली विषय में 43 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से संबंधित मामले की सुनवाई की है। जस्टिस मोहित कुमार शाह ने श्वेता भारती व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिलहाल परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने कहा कि इस रिट याचिका के अंतिम परिणाम पर रिज़ल्ट निर्भर करेगा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि अभ्यर्थियों की गणना के अनुसार बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा उन्हें अंक नहीं दिए गए।

बहाली में जेनरल श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए 81 मार्क्स का कटऑफ़ निकाला गया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उनके योग्य रहने के बावजूद उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि मानदंड के अनुरूप कुल बहाली के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने दुर्भावनापूर्ण तरीक़े से अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत परिणाम नहीं प्रकाशित किए। साथ ही तथ्यों को तोड़ मोड़ कर कोई गड़बड़ी करने की फ़िराक़ में हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।


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