प्रथम चरण शिक्षक बहाली के पूरक परिणाम को लेकर हाईकोर्ट ने बीपीएससी और सरकार को किया तलब

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PATNA : पटना हाई कोर्ट ने प्रथम चरण शिक्षक बहाली के पूरक परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और बीपीएससी से जबाब तलब किया है। जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने धीरेन्द्र कुमार समेत बड़ी संख्या में  दायर याचिकायों पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जबाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।

कोर्ट को बताया गया कि बीपीएससी ने प्रथम चरण शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित किया था। उनका कहना था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पूरक रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुई हैं।