Ara Court: आरा कोर्ट का बड़ा फैसला! 7 साल पुराने हत्या मामले में दो को उम्रकैद
Ara Court: आरा कोर्ट ने 7 साल पुराने हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
Ara Court: आरा व्यवहार कोर्ट ने सात साल पुराने हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो लोगों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है। यह फैसला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी/एसटी विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडा की अदालत ने सुनाया।
किन लोगों को मिली सजा
इस मामले में करनामेपुर ओपी क्षेत्र के रमदत्तही गांव के रहने वाले ब्रजेश राय और रामेश्वर राय को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद के साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
क्या था पूरा मामला
यह घटना 7 सितंबर 2017 की है। उस दिन राजेंद्र ततवा अपने खेत से घर लौट रहे थे। उसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन पर कई राउंड गोली चला दी।हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
इलाज के दौरान हुई मौत
घटना के बाद राजेंद्र ततवा को तुरंत इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।इस घटना के बाद मृतक के भाई वीरेंद्र ततवा ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।
जांच में क्या सामने आया
पुलिस जांच में यह साफ हुआ कि हत्या की वजह पुराना जमीन विवाद था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया।
कोर्ट में कैसे चला मामला
साल 2019 में इस केस में आरोप तय किए गए। इसके बाद से लगातार कोर्ट में सुनवाई होती रही। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाह पेश किए।इन गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर केस मजबूत हुआ।
कोर्ट का फैसला और परिवार की प्रतिक्रिया
विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार सिंह ने अदालत में मजबूत दलीलें और सबूत पेश किए। इन्हीं के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत और संतोष जताया है, क्योंकि उन्हें लंबे समय बाद न्याय मिला।
आरा से आशीष की रिपोर्ट