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चार लीटर देसी शराब मिलने पर दो लाख जुर्माना और जमीन राज्यसात करने पर हाईकोर्ट हैरान, जुर्माने में 90 फीसदी की कर दी कटौती, जमीन छोड़ने के निर्देश

चार लीटर देसी शराब मिलने पर दो लाख जुर्माना और जमीन राज्यसात करने पर हाईकोर्ट हैरान, जुर्माने में 90 फीसदी की कर दी कटौती, जमीन छोड़ने  के निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने परती जमीन से चार लीटर देसी शराब की बरामदगी किये जाने के मामले में दो लाख का जुर्माना लगाये जाने पर हैरानी जाहिर की है। कोर्ट ने आबकारी विभाग के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि काफी कम मात्रा में देसी शराब की बरामदगी किये जाने पर जुर्माना लगाना अपराध के अनुपात में काफी अधिक है।कोर्ट कठोर जुर्माना लगाने की अनुमति नहीं दे सकती।

कोर्ट ने कहा कि इस तरह का अनुपातहीन जुर्माना लगा चार लीटर शराब के अपराध के अनुरूप नहीं है। न्यायमूर्ति पीबी बजन्थरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने नालन्दा जिला के उदय प्रकाश की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने बरामद देशी शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए जुर्माना राशि दो लाख से घटा कर 20 हजार रुपये कर दी।

कोर्ट ने आवेदक को दो सप्ताह के भीतर घटाई गई जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया।साथ ही नवादा के अपर समाहर्ता को तय समय के भीतर जुर्माना राशि जमा कर दिए जाने पर राज्यसात भूमि को मुक्त करने का आदेश दिया।

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