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फ्लैट खरीददारों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करनेवाले बिल्डर के खिलाफ ईओयू से जांच नहीं कराने पर हाईकोर्ट हैरान, राज्य सरकार से मांगा जवाब

फ्लैट खरीददारों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करनेवाले बिल्डर के खिलाफ ईओयू से जांच नहीं कराने पर हाईकोर्ट हैरान, राज्य सरकार से मांगा जवाब

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने 42 फ्लैट खरीददारों के करोड़ों रुपए की अग्रिम राशि को लेकर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के मामलें पर सुनवाई की।जस्टिस संदीप कुमार ने इन बिल्डरों के खिलाफ  पटना के थानों में दर्ज हुए दर्जनों एफआईआर की जांच का जिम्मा राज्य की आर्थिक अपराध ईकाई  नहीं सौंपने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है । 

प्रीति स्वराज सहित 42  फ्लैट खरीददारों की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया।गौरतलब है कि  पटना हाईकोर्ट ने ही अपने एक पूर्व के न्याय निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि बिल्डरों के खिलाफ धोखाधड़ी संबंधित दर्ज प्राथमिकियों को राज्य की आर्थिक अपराध ईकाई को अनुसंधान हेतु स्थानांतरित करें । 

कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को भी आदेश दिया है कि वे दो हफ्ते में कोर्ट को बताए की रिट याचिकाकर्ताओं की तरफ से बिल्डरों के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गयी है ।  करीब 42 रिट याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पटना स्थित मेसर्स अनुनानंद कंस्ट्रक्शन ने उनसे, फ्लैट बेचने के बहाने 100 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया है। 

इस सिलसिले में पटना के थानों में दो दर्जन से अधिक एफ आई आर दर्ज हुए एक साल से अधिक हो गया है, लेकिन पुलिस चुप रही ।  इस मामले पर अगली सुनवाई 29अप्रैल, 2024 को होगी ।

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