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पति यौन संबंध नहीं बनाता जज साहब तलाक दे दो, हाई कोर्ट ने माना डायवोर्स का आधार, सुनाया ये फैसला

पति यौन संबंध नहीं बनाता जज साहब तलाक दे दो, हाई कोर्ट ने माना डायवोर्स का आधार, सुनाया ये फैसला

मुम्बई- रिलेटिव इंपोटेंसी ऐसी नपुंसकता जिसमें व्यक्ति किसी के साथ यौन संबंध बनाने में असमर्थ हो सकता हैलेकिन ऐसा नहीं है कि वह दूसरे व्यक्तियों के साथ भी यौन संबंध न बना पाए का हवाला देते हुए बाम्बे हाई कोर्ट 17 दिन पहले हुए शादी को निरस्त कर दिया. पति पत्नी  की ओर से हाई कोर्ट में शादी रद्द करने की अर्जी डाली गई थी. याचिका में पीड़िता ने बताया था कि उसका  पति यौन संबंध उसके साथ नहीं बना पा रहा था. हाई कोर्ट ने पति की रिलेटिव इंपोटेंसी को माना और कहा कि दोनों मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से नहीं जुड़ पाए. 

न्यायमूर्ति विभा कांकणवाड़ी और न्यायमूर्ति एस जी चपलगांवकर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा कि सिर्फ 17 दिन में ही दंपती की हताशा और दुख का पता चलता है.हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला ऐसे युवाओं की मदद करने के लिए उपयुक्त है जो एक-दूसरे के साथ मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से नहीं जुड़ पाए. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ‘रिलेटिव इंपोटेंसी’ एक जानी-पहचानी स्थिति है और यह सामान्य नपुंसकता से अलग है.

दंपती ने इससे पहले परिवार अदालत में भी विवाद रद्द किए जाने की मांग की थी लेकिन, उनकी याचिका खारिज कर दी थी. 26 वर्षीय महिला की याचिका डालकर तलाक की मांग की थी लेकिन, याचिका खारिज होने के बाद पति ने हाई कोर्ट का रुख किया.

 महिला ने याचिका में कहा था कि उसका पति यौन संबंध बना पाने में असमर्थ है. कोर्ट ने कहा कि ‘रिलेटिव इंपोटेंसी’ की कई शारीरिक और मानसिक वजह हो सकती हैं. ‘‘मौजूदा मामले में यह आसानी पता लगाया जा सकता है कि पति को अपनी पत्नी के प्रति ‘रिलेटिव इंपोटेंसी’ है. विवाह जारी न रह पाने की वजह प्रत्यक्ष तौर पर पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना पाने में पति की अक्षमता है.’’

हाई कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति ने संभवत: शुरुआत में संभोग न कर पाने के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि वह यह स्वीकार करने से हिचकिचा रहा था कि वह उसके साथ संभोग करने में असमर्थ है.शादी के 17 दिन बाद ही दोनों अलग हो गए थे. दंपति ने कहा था कि उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बने. महिला ने दावा किया कि उसके पति ने उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया. वे एक-दूसरे के साथ मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से नहीं जुड़ पाए. पति ने दावा किया कि वह अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाया लेकिन वह सामान्य स्थिति में है. उसने कहा कि वह अपने ऊपर ऐसा कोई दाग नहीं चाहता कि वह नपुंसक है.


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