पटना हाईकोर्ट से आईएएस संजीव कुमार हंस को मिली राहत, रुपसपुर थाने में दर्ज रेप मामले को रद्द करने सम्बन्धी याचिका को किया स्वीकार

पटना हाईकोर्ट से आईएएस संजीव कुमार हंस को मिली राहत, रुपसपुर

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी संजीव कुमार हंस द्वारा रूपसपुर थाने में दर्ज मामलें को रद्द करने सम्बन्धी याचिका को स्वीकार करते बड़ी राहत दी। जस्टिस संदीप कुमार ने संजीव कुमार हंस की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 21जून, 2024 को निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे उन्होंने आज सुनाया।

कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी संजीव कुमार हंस को पद से हटा दिया था। उनके विरुद्ध रूपसपुर थाने में रेप व भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामला दर्ज किया था। उनपर प्रयाग की एक महिला ने रेप करने का आरोप दर्ज कराया था।  

इसी मामलें को रद्द कराने के लिए उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में उनके विरुद्ध दायर रेप के एक मामलें को ख़ारिज करने के लिए दायर याचिका को स्वीकार करते हुए बड़ी राहत दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार, वरदराजन मंगलमव रितिका रानी  और झारखंडी उपाध्याय ने राज्य सरकार का पक्षों को प्रस्तुत किया।