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मुजफ्फपुर कोर्ट का अहम फैसला, जीजा को दी जमानत, कहा- साली से बात करना नहीं है गुनाह, जानिए क्या है पूरा मामला

मुजफ्फपुर कोर्ट का अहम फैसला, जीजा को दी जमानत, कहा- साली से बात करना नहीं है गुनाह, जानिए क्या है पूरा मामला

MUZAFFARPUR: मुजफ्फपुर से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। जहां अपनी ही साली से बात करना जीजा को मंहगा पड़ गया। मामला जिला अदालत का है। साली से बात करने के आधार पर पुलिम ने जीजा के घर पर छापेमारी भी की। वहीं जीजा पर अब गिरफ्तारी का भी खतरा मंडराने लगा था। जिसके बाद जीजा अग्रिम जमानत की याचिका लेकर कोर्ट पहुंचा। जीजा ने अदालत में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की। 

वहीं कोर्ट ने जीजा की के वकीलों की दलीलों को सुनते हुए यह स्वीकार किया कि जीजा औऱ साली का एक दूसरे से बातचीत करना कोई जुर्म नहीं है। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने जीजा को जमानत भी दे दी। जानकारी के अनुसार मामले के संबंध में बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के दाऊदपुर निवासी खैरुन खातून की नतिनी जैनव खातून का अपहरण दो वर्ष पूर्व कर लिया गया था।

इस संबंध में खैरुन खातून के आवेदन पर पारू थाने में अपहरण की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई। तत्पश्चात पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारम्भ हुआ। पुलिस अनुसंधान के क्रम में जैनव खातून के मोबाइल पर आरती कुमारी और मोहम्मद आलम का कॉल गया हुआ था, इसका पता चला। घटना के बाद से ही जैनव खातून का मोबाइल बंद हो गया। आलम का कॉल डीटेल सामने आने के बाद पुलिस ने आलम के घर पर छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस उसकी गिरफ्तार की तैयारी कर रही थी इधर, आलम ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी। उसकी याचिका पर जिला अदालत में सुनवाई हुई।

वहीं सुनवाई के दौरान आलम, जो कि जैनब खातून के जीजा हैं,के वकील एसके झा ने कोर्ट को दलीलें पेश की। बहस के दौरान मानवाधिकार अधिवक्ता और आलम के वकील एसके झा ने कहा कि जीजा और साली के बीच हुई वार्तालाप कोई जुर्म नहीं है, बल्कि यह मानव का अधिकार है। जीजा, साली से और साली, जीजा से बात कर सकती है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने कहा कि, महज बातचीत के आधार पर जुर्म साबित नहीं होता है। वहीं अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे आठ के न्यायालय द्वारा आवेदक आलम को जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान कांड की सूचिका खैरुन खातून भी कोर्ट में उपस्थित थी। 

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