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आनंद मोहन रिहाई केस में आज अहम सुनवाई, नीतीश सरकार के जवाब से कितना संतुष्ट होगा उच्चतम न्यायालय, सबकी रहेगी नजर

आनंद मोहन रिहाई केस में आज अहम सुनवाई, नीतीश सरकार के जवाब से कितना संतुष्ट होगा उच्चतम न्यायालय, सबकी रहेगी नजर

NEW DELHI : बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया हत्या केस में उनकी पत्नी ने रिहाई को गैर-कानूनी करार देते हुए बिहार सरकार के उस जेल मैनुअल के फैसले को भी चुनौती दी है जिसमें संशोधन करके उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ था। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आज की तारीख दी थी। साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था

राज्य सरकार ने दिया था यह जवाब

इसके पहले सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया था कि "राज्य सरकार ने एक ही दिन में 97 दोषी व्यक्तियों की सजा में छूट पर विचार किया। उसने केवल गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को सजा में छूट नहीं दी।

कोर्ट ने पूछा था - क्या छूटे गए सभी 97 आरोपी लोकसेवकों के हत्यारे

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि "क्या इन सभी 97 लोगों पर एक लोक सेवक की हत्या का आरोप लगाया गया था? उनका मामला यह है कि आनंद मोहन को रिहा करने के लिए नीति बदल दी गई." जवाब में सरकार के वकील ने कहा कि "उन दोषियों को वर्गीकृत करते हुए एक विस्तृत प्रतिक्रिया दाखिल करेंगे, जिन्हें उनके क्राइम के आधार पर छूट दी गई है।

क्या हुआ पिछली सुनवाई में

पिछली सुनवाई में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी के वकील ने अदालत को बताया कि प्रदेश सरकार ने उन्हें मामले से संबंधित आधिकारिक फाइलों की प्रति (कॉपी) नहीं दी है. बता दें कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व सांसद को मिली सजा में छूट के मामले में मूल रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

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