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पटना हाईकोर्ट से लेकर जिला कोर्ट के सरकारी वकीलों के फीस में हुई वृद्धि, जानें हर महीने कितना मिलेगा पैसा

पटना हाईकोर्ट से लेकर जिला कोर्ट के सरकारी वकीलों के फीस में हुई वृद्धि, जानें हर महीने कितना मिलेगा पैसा

PATNA : बिहार सरकार ने सरकारी वकीलों की फीस में वृद्धि कर दी है। इस संबंध में विधि विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। महालेखाकार को भेजे पत्र में विधि विभाग की तरफ से कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट एवं अन्य व्यवहार न्यायालय में सरकार की ओर से विधि पदाधिकारियों एवं अन्य अधिवक्ताओं, सहायक अधिवक्ताओं एवं निजी लिपिकों के शुल्क में वृद्धि की गई है।

पटना हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश पारित किया था। पारित आदेश के अनुपालन को लेकर शुल्क निर्धारण को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति बैठक हुई। मीटिंग में फीस वृद्धि का निर्णय लिया गया है। विधि विभाग की तरफ से फीस को लेकर जारी पत्र में बताया गया है कि अपर महाधिवक्ता का हर महीने 175000रु फीस होगा। वहीं राजकीय अधिवक्ता हाईकोर्ट को 140000 रु, हाईकोर्ट के सरकारी वकील को 120000, हाईकोर्ट के स्थाई सलाहकार को 120000 रु, हाईकोर्ट के अपर लोक अभियोजक को 70000, विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी एक्ट 70000 रु, पटना हाईकोर्ट के सहायक अधिवक्ता को 60,000 रु, विशेष लोक अभियोजक  खनन पटना हाई कोर्ट को 70000 रु, विशेष लोक अभियोजक खनन के जूनियर अधिवक्ता को 60,000 रु, विधि पदाधिकारी निगरानी पटना हाई कोर्ट को 120000 रु, विधि पदाधिकारी निगरानी को एक लाख रु मिलेंगे।

वहीं विधि पदाधिकारी निगरानी के जूनियर अधिवक्ता को 60,000 रु, जिला के लोक अभियोजक को 70000 रु, जिला के अपर लोक अभियोजक को 50,000, विशेष लोक अभियोजक को 70000, जिला के सरकारी वकील को 70000, सहायक सरकारी वकील को 50,000, विशेष लोक अभियोजक निगरानी को 70000, अन्य अधिवक्ता निगरानी को 40000 रु, विशेष सरकारी अधिवक्ता राजस्व पैनल को 70000, सहायक सरकारी अधिवक्ता राजस्व पैनल को 60,000, सरकारी कौंसिल को 120000 रु, इनके कनीय अधिवक्ता को 60000, राजकीय अधिवक्ता झारखंड को 140000, कनीय अधिवक्ता झारखंड को 60,000,पैनल अधिवक्ता ट्रिब्यूनल को ₹100000 रु मिलेंगे। इसके अलावा महाधिवक्ता के अंशकालीन लिपिक को 25000 रु, विधि पदाधिकारी पटना हाईकोर्ट के अंशकालीन लिपिके को 20,000, विशेष सरकारी अधिवक्ता राजस्व पैनल के अंशकालीन लिपिक को 20,000, लोक अभियोजक सरकारी वकील व्यवहार न्यायालय के अंशकालीन लिपिक को 15000, विशेष लोक अभियोजक खान पटना हाई कोर्ट के अंशकालीन लिपि को ₹15000 मिलेंगे।

विधि विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि क्रम संख्या 1 से लेकर 26 तक सभी अधिवक्ताओं को निर्धारित कुल मासिक शुल्क का 60% राशि निश्चित रूप से मिलेगी। शेष 40% राशि प्रति कार्य दिवस पर न्यूनतम 2 केस की दर से मासिक आधार पर दिया जाएगा। कम केस होने पर 40% भुगतान में अनुपात के आधार पर भुगतान होगा।

विवेकानंद की रिपोर्ट

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