पटना. फर्जी कॉल मामले में फरार चल रहे आईपीएस आदित्य की अग्रिम जमानत अर्जी को पटना के सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के नाम पर बिहार के पुलिस महानिदेशक को फर्जी कॉल करने के मामले में आईपीएस आदित्य कुमार अभियुक्त हैं। वे अपनी गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं। इस कांड मामले में ईओयू की टीम अब तक अभिषेक भोपालिका समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
अर्जी पर शुक्रवार को दोनों पक्षकारों ने दलीलें दीं। आईपीएस आदित्य कुमार के वकील एसडी संजय ने बहस करते हुए कहा आईजी अमित लोढ़ा और गया के एसपी आदित्य कुमार के बीच विवाद की वजह से आदित्य कुमार को फंसाया गया है। जबकि आईजी अमित लोढ़ा पर डॉक्यूमेंट्री के निमार्ण में 116 करोड़ रुपये खर्च को लेकर ईओयू में जांच चल रही है। अभिषेक भोपालिका का संबंध बिहार के कई आईपीएस-आईएएस और बड़े अधिकारियों से है।
वहीं आर्थिक आपराध इकाई की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को इश्तेहार जारी कर एक माह के भीतर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इससे आईपीएस आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। ईओयू की विशेष टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।