रेप केस में सजायाफ्ता 'राजवल्लभ यादव' के लिए विशेष 'पकवान' का इंतजाम करने वाले जेल अधीक्षक को रिलीफ नहीं, सरकार ने जारी किया 'ये' आदेश

PATNA: नाबालिग लड़की से रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव के लिए जेल में विशेष पकवान का इंतजाम कराने वाले बिहारशरीफ जेल के तत्कालीन अधीक्षक को कोई रिलीफ नहीं मिला। सरकार ने दंड के विरूद्ध दिये आवेदन को खारिज कर दिया है। अधीक्षक मोती लाल के खिलाफ देय तिथि से पांच साल तक प्रोन्नति पर रोक तथा संचयात्मक प्रभाव के साथ पांच वेतनवृद्धि रोकने का दंड जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
सरकार ने दी थी अनिवार्य सेवानिवृति
गृह विभाग ने बिहारशरीफ के तत्कालीन जेल अधीक्षक और वर्तमान में उपकारा बेनीपट्टी के अधीक्षक मोती लाल को दी गई सजा को बरकरार रखा है। गृह विभाग ने बचाव में दिये गये आवेदन में कोई नई बात नहीं मानते हुए दंड को बरकरार रखा है। बता दें, बिहार शरीफ के तत्कालीन अधीक्षक मोतीलाल ने जेल में बंद रेप केस में सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव के लिए बाहरी कारीगर को बुलाकर विशेष पकवान बनाने, काफी बड़ी मात्रा में सामग्री का जेल गेट पर बिना इंट्री के प्रवेश कराने, जेल पंजी का संधारण नहीं करने, प्रावधान के विपरीत बंदी राजबल्लभ यादव को देय सुविधाओं के विपरीत अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने एवं अन्य आरोप में प्रपत्र क गठित किया गया था. 26 मार्च 2016 को उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गयाा और विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी. इसके बाद मोती लाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी.
कोर्ट के आदेश पर फिर से हुए थे बहाल
सरकार के आदेश के खिलाफ मोती लाल कोर्ट गये। पटना उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए मोतीलाल को सेवा में फिर से बहाल किया था. ज्वाईनिंग के बाद सरकार ने 17 जुलाई 2017 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय हाजीपुर रखा गया और विभागीय कार्यवाही शुरू की गई. जिसमें देय तिथि से प्रोन्नति पर 5 वर्षों तक रोक और संचयात्मक प्रभाव से 5 वेतन वृद्धि रोकने का दंड देकर निलंबन से मुक्त किया गया था.