रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पर झारखंड हाईकोर्ट का आज यानी शुक्रवार को आदेश आ सकता है. दोनों पक्षों की ओर से दलील पेश की गई . दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत फैसला सुरक्षित रख लिया .जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में यह मामला सूचीबद्ध है. बड़गाईं अंचल जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी.
ईडी की ओर से जमानत का विरोध किया गया. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि बड़गाई लैंड स्कैम में हेमंत सोरेन शामिल थे. इससे जुड़े तमाम साक्ष्यों का ईडी के अधिवक्ता ने जिक्र किया. उनकी ओर से उन्हीं बातों का जिक्र किया गया, जो बातें पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थीं. इससे पहले 12 जून को आंशिक सुनवाई हुई थी.
इधर, 10 जून को न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन को नियमित जमानत देने के लिए दलील पेश की थी. उन्होंने पक्ष रखते हुए कहा था कि बड़गाई की जिस 8.86 एकड़ जमीन मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, वह जमीन भुईंहरी है. उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है. उस जमीन के दस्तावेज में हेमंत सोरेन का कहीं भी नाम नहीं है. यह सिविल मामला है. इसलिए हेमंत सोरेन को जमानत दी जानी चाहिए.