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टोल प्लाजा पर कल से अनिवार्य होगा फ़ास्ट टैग, नहीं रहने पर देना होगा दुगुना जुर्माना

टोल प्लाजा पर कल से अनिवार्य होगा फ़ास्ट टैग, नहीं रहने पर देना होगा दुगुना जुर्माना

LAKHISARAI : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीय उच्च पथ पर अवस्थित टोल प्लाजा पर सभी चार पहिया एवं एवं उससे अधिक चक्का वाले वाहनों के आवागमन पर दिनांक 01 जनवरी 2021 से फास्ट टैग का व्यवहार अनिवार्य किया गया है। इसके लिए लखीसराय जिला अंतर्गत टोल प्लाजा पर भी फास्ट टैग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार चार पहिया एवं उससे अधिक चक्का वाले जिन वाहनों में फास्टैग नहीं होगा, उन्हें टोल प्लाजा पर दुगुना राशि वहन करना होगा। उन्होंने सभी वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील करते हुए कहा कि लखीसराय जिला अंतर्गत बालगुदर में स्थित टोल प्लाजा पर जाकर फास्ट टैग प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावे  फास्ट टैग  की सुविधा ऑनलाइन अमेज़न और पेटीएम इत्यादि से भी प्राप्त की जा सकती है।

 गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में लखीसराय जिला अंतर्गत बालगुदर में स्थित टोल प्लाजा पर भी आवश्यक पुलिस एवं प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं ताकि फास्ट टैग के व्यवहार के संबंध में किसी तरह की विधि- व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो सके। जिला पदाधिकारी की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की आवश्यक प्रतिनियुक्ति के साथ टोल प्लाजा पर विधि व्यवस्था बहाल रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

लखीसराय से कमलेश की रिपोर्ट

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