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लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित किए गए लक्षद्वीप के सांसद, खत्म की गई सदस्यता, अधिसूचना जारी

लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित किए गए लक्षद्वीप के सांसद, खत्म की गई सदस्यता, अधिसूचना जारी

DELHI : लोकसभा से 24 घंटे में दो सीटें खाली हो गई है। जहां जालंधर के कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, वहीं दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता को भी खत्म कर दिया गया है। मो. फैजल के खिलाफ हत्या के मामले में हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है। जिसके बाद संसद सचिवालय से अब उनकी सदस्यता खत्म करने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें उन्हें अब लोकसभा के लिए अयोग्य करार दिया गया है।

कोर्ट ने 11 जनवरी को हत्या के प्रयास के मामले में सांसद समेत कुल चार लोगों को दोषी माना था। इन चारों में एक नाम मोहम्मद फैजल का भी था। । शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार मोहम्मद फैजल कवारत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा उसकी सजा की तारीख के मुताबिक 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हो गया है।

केंद्रीय मंत्री की दामाद की हत्या का है आरोप

लक्षद्वीप की अदालत ने बुधवार को फैजल समेत चार लोगों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। कवारत्ती सत्र अदालत ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी एम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या का प्रयास करने के दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि उनकी हत्या के प्रयास में सभी दोषी रिश्तेदार हैं।

इस कानून के तहत गई सदस्यता

मोहम्मद फैजल को आयोग्य घोषित करने का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (एल) (ई) के प्रावधानों के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और 1951 की धारा 8 के साथ पढ़ा गया था। लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सत्र न्यायालय, कवारत्ती, लक्षद्वीप द्वारा सत्र मामला संख्या 01/2017 में दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप, श्री मोहम्मद फैजल पी.पी., लोकसभा सदस्य। जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह लोक की सदस्यता से अयोग्य हैं। लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (एल) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में सभा को उसकी सजा की तारीख यानी 11 जनवरी, 2023 से आयोग्य घोषित किया है।

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