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IRCTC मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी को बड़ी राहत, मिली नियमित जमानत

IRCTC मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी को बड़ी राहत, मिली नियमित जमानत

पटना: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी. दरअसल लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाला मामले नियमित जमानत को मंजूरी दे दी है. 

ये जमानत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी जा रही है. इस सभी को ये जमानत 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और प्रत्येक की जमानत राशि पर मंजूर की गई है. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी तय की है. यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है. 

विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं. इसके बदले में कथित तौर पर लालू को पटना में बेनामी संपत्ति के रूप में तीन एकड़ जमीन मिली. एफआईआर में कहा गया था कि लालू ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया. इसके बदले में उन्हें एक बेनामी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग की ओर से बेशकीमती जमीन मिली. सुजाता होटल को ठेका मिलने के बाद 2010 और 2014 के बीच डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का मालिकाना हक सरला गुप्ता से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास आ गया. हालांकि इस दौरान लालू रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे.

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