N4N Desk: अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं करवाया है तो जल्द करवा ले नहीं तो आप परेशानी , पड़ सकते हैं. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया है.
नहीं जोड़ने पर होंगी ये परेशानियां
(1) ऐसे करें वेबसाइट के जरिए लिंक-सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए. लॉगइन करते ही पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें. प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें.
(2) ऐसे करें मोबाइल के जरिए लिंक-आप एसएमएस बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल करते अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.