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अवैध तो शराब थी, फिर हाजमोला के कार्टन किस कानून के तहत जब्त किए गए? हाई कोर्ट ने दिया एक सप्ताह में हाजमोला के कार्टन को छोड़े जाने का आदेश

अवैध तो शराब थी, फिर हाजमोला के कार्टन किस कानून के तहत जब्त किए गए? हाई कोर्ट ने दिया  एक सप्ताह में हाजमोला के कार्टन को छोड़े जाने का आदेश

पटना हाईकोर्ट  हाजमोला के कार्टून में  शराब पाये जाने के मामलें पर  आज सुनवाई करते हुए एक सप्ताह में हाजमोला के कार्टन को छोड़े जाने का आदेश राज्य सरकार को दिया।सुमीत शुक्ला की याचिका पर जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने सुनवाई की।

कोर्ट स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि  हाजमोला के कार्टून नहीं छोड़े गये,कोर्ट स्वयं अवमानना वाद प्रारम्भ करेगा।कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आवश्यक कागजात ले कर सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

पिछली सुनवाई में  कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाबतलब किया था।कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि यदि अगली सुनवाई में सकारात्मक जवाब सरकार की तरफ से नही मिला, तो कोर्ट मुजफ्फरपुर पुलिस या आबकारी विभाग  के संबंधित अधिकारी को तलब करेगी । 

याचिकाकर्ता इलाहाबाद से हाजमोला के सीलबंद कार्टून की बड़ी खेप को मुजफ्फरपुर ट्रांसपोर्ट किया  था।तथाकथित रूप से उन कार्टून की खेप से शराब के बोतल मिले।

इस आधार पर मोतीपुर थाना में एक  प्राथमिकी भी दर्ज हुआ था।याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वाहन में हाजमोला के कार्टून को भेजा गया था।हाजमोला कोई उत्पाद कानून के तहत नहीं आता है

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