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दानापुर में मुंडेश्वरी सफायर समेत कई अपार्टमेंट बिना नक्शा व निबंधन के, बिल्डरों को दिया गया नोटिस, खानापूर्ति या एक्शन भी होगा?

दानापुर में मुंडेश्वरी सफायर समेत कई अपार्टमेंट बिना नक्शा व निबंधन के, बिल्डरों को दिया गया नोटिस, खानापूर्ति या एक्शन भी होगा?

PATNA: पटना के दानापुर इलाके में बड़ी संख्या में ऐसे बिल्डर हैं जो रेरा की मंजूरी के बिना ही अपार्टमेंट बना रहे। ऐसे एक-दो नहीं बल्कि गिनती ही नहीं है।हालांकि रेरा की तरफ से कार्रवाई भी की जाती रही है। इसके बाद भी बिल्डरों का मनोबल नहीं टूट रहा। दानापुर के कई बिल्डरों को नोटिस दिया गया है। भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस पर स्वतः सज्ञान लिया है। इसके बाद रेरा व दानापुर नगर परिषद हरकत में आया है। नगर परिषद ने गैर निबंधित व नियम का पालन नहीं कर रहे बिल्डरों को नोटिस दिया है। अगर वे 10 दिनों में जवाब नहीं देते हैं तो कार्रवाई की बात कही गई है।  

10 दिनों में देना होगा जवाब 

भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण ने पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद को भी नोटिस जारी किया था। साथ ही गैर निबंधित प्रोजेक्टस व बिल्डर की सूची भेजी थी। इसके बाद दानापुर नगर परिषद की तरफ से वैसे बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है। नगर परिषद प्रशासन ने वैसे बिल्डरों को 10 दिनों में कागजात पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर एक्शन की चेतावनी दी गई है। नगर परिषद दानापुर की तरफ से मुंडेश्वरी सफायर दानापुर को बिना रेरा निबंधन अपार्टमेंट बनाने पर नोटिस दिया है। कंपनी को दस दिनों में जवाब देना होगा। आस्तिक साई वाटिका खगौल रोड दानापुर,जेनेक्स विला आरपीएस मोड़ दानापुर,खलेती हेरिटेज रूपसपुर दानापुर,चित्रा निक विला सेंट कैरेन्स के पीछे गोला रोड, नूतन रेजीडेंसी कालीकेट नगर दानापुर को नोटिस बेज जवाब मांगा गया है। अब देखना होगा कि नोटिस के बाद आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। 

इसके पहले बिल्डर साकार पाम ग्रीन को नोटिस दिया गया था। नोटिस में कहा गया है कि लगातार इस संबंध में परिवाद पत्र मिल रहे हैं. भवन निर्माण करते समय नगरपालिका अधिनियम का अनुपालन किया जाना आवश्यक है. लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा.स्थल जांच के क्रम में पाया गया है कि आपके द्वारा निर्माणाधीन या निर्मित भवन में नक्शा की स्वीकृति नहीं दी गई है. रेरा का निबंधन संख्या नहीं है. अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं इसकी भी जानकारी दें. 10 दिनों के अंदर अगर प्रमाण पत्र या कागजात उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आप के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम एवं भवन उपविधि के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावे दानापुर के आर. के. पुरम स्थिति सत्या कॉलोनाइजर, जनक प्लाजा दानापुर,गीतांजलि गलैक्सी आरके पुरम, मुंडेश्वरी सफायर पीजीएस मोड दानापुर के अलावे अन्य बिल्डरों को नोटिस दिया गया है. इन सभी को 10 दिनों में जवाब देना होगा। 

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राजधानी पटना से सटे बिहटा और नौबतपुर इलाके में सैकड़ों प्रमोटर बिना निबंधन के टाउनशीप बसा रहे हैं। इनमें कुछ के नाम भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण की तरफ से सार्वजनिक किये गये हैं। भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण इस मामले की सुनवाई कर रही है। साथ ही रेरा, नगर निगम, नगर परिषद दानापुर को नोटिस दिया है। इस मामले की 8 तारीख को फिर से हुई थी।  

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