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नाबालिग लड़की की बची जिंदगी, दो लाख में हुआ था सौदा, महिला दलाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार

 नाबालिग लड़की की बची जिंदगी, दो लाख में हुआ था सौदा, महिला दलाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सीवान- दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ 23 करोड़ से ज़्यादा बाल वधू हैं और हर साल तक़रीबन 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है.संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ़ ने साल 2021 में अपनी रिपोर्ट 'बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए वैश्विक कार्यक्रम' में ये आँकड़ा जारी किया था.बाल विवाह निषेध अधिनियम साल 2006 के मुताबिक़ शादी के लिए एक लड़की उम्र की 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए.अगर इससे कम उम्र में लड़के और लड़की की शादी कराई जाती है, तो इसके लिए क़ानून में सज़ा का प्रावधान किया गया है.इस क़ानून के तहत अगर किसी का बाल-विवाह होता है, तो वो बालिग होने के दो साल के भीतर शादी को कोर्ट में चुनौती देकर निरस्त करा सकते हैं.वहीं राज्यों में बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनका काम बाल विवाह रोकना, है. 

वहीं सीवान में बाल विवाह को मुफ्फसिल थाने की पुलिस ने रोकने में सफलता पाई है. पुलिस ने बाल विवाह को रोक दिया और वर और कन्या पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया. घटना सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ललित बस स्टैंड का है. मूल रुप से अरवल जिले की रहने वाली एक महिला कुछ महीना से सीवान में घर घर काम कर अपना जीवन यापन कर रही थी. महिला की 15 वर्षीया बेटी की शादी होने वाली थी. शादी के लिए राजस्थान से दूल्हा आया था.ललित  बस स्टैंड स्थित मंदिर में शादी की सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी. इसी बीच मुफस्सिल थाना पुलिस पहुंच गई. बीच मुफस्सिल थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने शादी को रुकवा दिया और लड़का-लड़की दोनों पक्ष के सभी लोगों को थाने लाया.

वहीं राजस्थान से आए दूल्हे के पिता का कहना है कि शादी के लिए उसने दो लाख रुपए दिए हैं. तीन दिन पहले मेरे एक और बेटे की शादी हुई है. वहीं आज दूसरे बेटे की शादी होनी थी. वहीं लड़की की मां ने बताया कि यह शादी मेरी रजामंदी के बगैर कराई जा रही थी. वहीं लड़की की मां ने कहा कि मैं बहक गई थी, मुझे माफ किया जाए. वहीं  पुलिस ने एक महिला दलाल रिंकू देवी को गिरफ्तार किया है.  पुलिस मामले की जांच कर रही है.

भारत में लड़के और लड़की की शादी की उम्र बढ़ाए जाने को लेकर सरकार विचार-विमर्श कर रही है.जानकार मानते हैं कि बाल विवाह का मुख्य कारण जहाँ ग़रीबी है, वहीं वो एक महिला से हर संभावना को छीन लेता है जैसे समानता का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार या नौकरी करने का अधिकार. वहीं कम उम्र में माँ बनना, उनके स्वास्थ्य पर भी असर डालता है.

बहरहाल पुलिस ने एक बाल विवाह को रोकने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन दलालों पर अंकुश लगाने की जरुरत है. ये मामला सिर्फ बाल विवाह का नहीं वरन लड़की खरोद फरोख्त का भी हो सकता है.देखना होगा अब दलाल पर शिकंजा कसेगा या...

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