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पति नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेगी नाबालिग शादीशुदा लड़की और उसकी संतान, हाईकोर्ट ने इस जगह भेजने का दिया निर्देश

पति नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेगी नाबालिग शादीशुदा लड़की और उसकी संतान, हाईकोर्ट ने इस जगह भेजने का दिया निर्देश

PATNA : पटना हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में  एक नाबालिग शादीशुदा लड़की की कस्टडी उसके पति को देने से इंकार किया। जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने लड़की के पति नीतिश कुमार की बंदी प्रत्यक्षीकरण  याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने इस आधार पर उस लड़की की कस्टडी उसके पति को देने से इंकार किया कि वह नाबालिग है और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है।कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जबतक लड़की बालिग़ नही हो जाती, वह राजकीय महिला केयर होम में रहेगी।

इसके साथ ही कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश लड़की के पति नीतीश कुमार को दिया। कोर्ट ने नवजात शिशु के देखभाल के लिए उसे एक बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया।साथ ही समय समय पर उस खाते में पर्याप्त धनराशि डालने का निर्देश दिया ।

इस मामले में  लड़की ने अपने माता पिता के साथ जाने से इंकार कर दिया।उसने अपने माता पिता की ओर से उसे और उसके नवजात शिशु के जान को खतरा बताया। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने लड़की को बालिग़ होने तक राजकीय महिला केयर होम में रखे जाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने लड़की के पिता द्वारा दायर मामलें पर भी गौर किया।लड़की ने स्पष्ट किया कि उसने अपनी इच्छा से याचिकाकर्ता नीतिश कुमार से शादी की।साथ ही उसकी सहमति से बच्चे को जन्म दिया।

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