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अब मिठाईयों पर दर्ज होगी एक्सपायरी डेट, एफएसएसएआई ने जारी किया आदेश

अब मिठाईयों पर दर्ज होगी एक्सपायरी डेट, एफएसएसएआई ने जारी किया आदेश

NEWS4NATION DESK : दवाईयों पर एक्सपायरी डेट आम तौर पर सभी लोगों ने देखा होगा. इसके साथ ही अन्य कई सामानों पर एक्सपायरी डेट लिखी जाती है. इसके बाद किसी भी सामान के उपयोग की मनाही होती है. लेकिन अभी तक मिठाईयों पर एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं की जाती है. जिसका खामियाजा आम तौर पर ग्राहकों को झेलना पड़ता है. लेकिन अब नया नियम बना दिया गया है. जिसके तहत अब मिठाईयों पर भी एक्सपायरी डेट दर्ज करना होगा. दरअसल खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने एक नया नियम बनाया है. इस नियम के तहत अब कारोबारियों को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी. ये नियम 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया गया है.  

एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है की सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की 'बेस्ट बिफॉर डेट' प्रदर्शित करनी चाहिए.

एफएसएसएआई ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समयसीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है. वहीँ आम घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्ट्रबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है. खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने इस बारे में आदेश जारी किया है. 

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है की भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के मिक्सिंग पर एक अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी.


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