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देशभर में मुहर्रम पर नहीं निकाली जाएगी जुलूस, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

 देशभर में मुहर्रम पर नहीं निकाली जाएगी जुलूस, सुप्रीम कोर्ट ने  लगाई रोक

New Delhi : मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हर जगह स्थानीय प्रशासन स्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है. पूरे देश पर लागू होने वाला कोई आदेश नहीं दिया जा सकता. इसका मतलब यहीं है कि जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो इसे कैसे हैंडल करती है. 

आपको बता दें कि शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गयी थी. इस याचिका पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े को अध्यक्षता वाली बेंच में हुई . धर्मगुरु की तरफ से पेश वकील ने कहा कि पूरा एहतियात बरतते हुए जुलूस निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए. जिस तरह पूरी में रथ यात्रा की अनुमति दी गई. 

याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि रथ यात्रा सिर्फ एक शहर में होनी थी. उसमें यह भी पता था कि यात्रा कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगी. इस मामले में जुलूस पूरे देश में निकलने हैं. कुछ स्पष्ट नहीं है कि किस शहर में कहां से यात्रा शुरू होगी और कहां तक जाएगी. हम राज्य सरकारों को सुने बिना पूरे देश में लागू होने वाला कोई आदेश कैसे दे सकते हैं? बेहतर हो कि हर जगह फैसला वहां के प्रशासन को लेने दिया जाए.  


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