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मुख्तार अंसारी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अब्बास अंसारी को 'फातिहा' समारोह में शमिल होने की मिली अनुमति

मुख्तार अंसारी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत,  अब्बास अंसारी को 'फातिहा' समारोह में शमिल होने की मिली अनुमति

DESK. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम अनुमति देते हुए दिवंगत राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे की अपील स्वीकार ली. अब्बास अंसारी को उनके पिता मुख्तार अंसारी के 'फातिहा' समारोह में भाग लेने की अनुमति दी गई है. मुख्तार अंसारी की हाल ही में जेल में मृत्यु हो गई थी. उनकी याद में 10 अप्रैल को होने वाले 'फातिहा' समारोह में  अब उनके बेटे अब्बास अंसारी को भाग लेने लेने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा के साथ पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उनके गृहनगर गाजीपुर ले जाया जाए। यहां  10 अप्रैल को होने वाले 'फातिहा' समारोह मेंअब्बास अंसारी को भाग लेने लेने की अनुमति है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल तक कासगंज जेल वापस लाया जाए।

दरअसल, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके सुपुर्द-ए-खाक यानी दफन किए जाने के विधान में शामिल होने की अनुमति अब्बास अंसारी को नहीं मिली थी. हालांकि मुख़्तार को मिट्टी देने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी. इस दौरान प्रशासन से मुख़्तार समर्थकों की तीखी नोक-झोंक भी हुई थी. उनके बेटे को निचली अदालत से पिता के अंतिम विधान में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. अब कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए 10 से 13 अप्रैल के बीच अब्बास को बड़ी राहत दी है. 

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