नगर निगम देगा पटना वासियों को होल्डिंग टैक्स बढ़ोत्तरी का झटका, 26 सालों से नही हुई है कोई वृद्धि

PATNA : 26 साल बीत गए, लेकिन नगर निगम के द्वारा आम जनता पर रहम दिखाते हुए होल्डिंग टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। बता दें कि 1993 के बाद से अब तक बिहार की राजधानी पटना में होल्डिंग टैक्स में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। जबकि बिहार नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण और वसूली नियमावली 2013 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर कर का पुनर्निर्धारण करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन अब नगर निगम के द्वारा राजधानी पटना में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि करने का मन बना लिया गया है।  

जी हां, ऐसी संभावना जताई जा रही है आज निगम बोर्ड की बैठक में 24 एजेंटों पर विमर्श होना है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में सड़कों के वर्गीकरण का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। जैसे ही सड़को  के वर्गीकरण का प्रस्ताव पास होगा तो नगर निगम के कई इलाकों में स्वभाविक तौर पर होल्डिंग टैक्स में वृद्धि होगी।

गौरतलब है कि नगर निगम में जैसे ही कोई भी सड़क नोटिफाई होगा तो सड़क पर मौजूद भवन के टैक्स दर में भी स्वभाविक तौर पर बदलाव हो जाएगा। अभी तक के प्रावधान के मुताबिक पटना नगर निगम में मुख्य सड़क और उससे जुड़ी सड़कों पर ही होल्डिंग टैक्स की वसूली होती रही है। इसमें एक पेंच यह है की मुख्य सड़क पर होल्डिंग टैक्स की दर तो निर्धारित है, लेकिन उससे जुड़ी सड़कों पर इस आधार पर होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं की जाती है।

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अब जो प्रस्ताव पेश होगा उसमें दो प्रधान सड़कों को जोड़ने वाली सड़क को मुख्य सड़क के रूप में नोटिफाई किया जाएगा जाहिर सी बात है जैसे ही कोई सड़क मुख्य सड़क के रूप में नोटिफाई होगी तो उस पर मौजूद भवनों का होल्डिंग टैक्स स्वभाविक तौर पर बढ़ जाएगा इसलिए सावधान होल्डिंग टैक्स का झटका आपको मिल सकता है