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नवादा में नामांकन स्थल पर होगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, जानिए क्या है गाइडलाइन

नवादा में नामांकन स्थल पर होगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, जानिए क्या है गाइडलाइन

नवादा : विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। एक अक्टूबर से अधिसूचना जारी हो जाएगी। नामांकन कार्य शुरू हो जाएगा। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीएम यशपाल मीणा और एसपी हरि प्रसाथ एस ने विधि व्यवस्था को लेकर संयुक्त आदेश जारी कर दिया है। 

नामांकन स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रजौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन रजौली स्थित एसडीएम के कार्यालय में होगा। वहीं हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन जिला मुख्यालय स्थित एडीएम के कार्यालय, नवादा विधानसभा का नामांकन सदर अनुमंडल के कार्यालय, गोविंदपुर विधानसभा का नामांकन डीडीसी के कार्यालय और वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन भूमि सुधार उपसमाहर्ता नवादा के कार्यालय में होगा।  


दिन के 11 बजे से 3 बजे तक नामजदगी के पर्चे दाखिल किए जा सकते हैं। बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित है।त्रिस्तरीय सुरक्षा को ले दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त नामांकन स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के सौ मीटर की परिधि में उम्मीदवार अधिकतम दो वाहनों से पहुंच सकते हैं। नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार के साथ दो और व्यक्ति को जाने की अनुमति है। जारी संयुक्तादेश में कहा गया है कि पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी, निर्दलीय प्रत्याशी तथा वैसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के उम्मीदवार, जो बिहार राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य में मान्यता प्राप्त हैं, जिनके मामले में दस प्रस्तावों का प्रावधान है। यदि उनके द्वारा नामांकन पत्र दायर किया जाता है तो भी प्रत्याशी सहित तीन से अधिक व्यक्ति निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पूर्व के तीन व्यक्तियों के बाहर आने पर अतिरिक्त प्रस्तावक, समर्थक निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। डीएम ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि प्रत्याशी सहित तीन लोगों के अलावा अन्य कोई प्रवेश न करे। 

ड्रॉप गेट और बैरेकेडिंग कराने का निर्देश
डीएम ने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निर्देश देते हुए कहा है कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी से संपर्क कर निर्धारित स्थलों पर विधि व्यवस्था संधारण की दृष्टि से बैरेकेडिंग और ड्रॉप गेट बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही अग्निशमन पदाधिकारी को समाहरणालय व रजौली अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक-एक अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नाम निर्देशन वाले स्थल पर वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया है। नाम निर्देशन के दौरान उम्मीदवारों के व्यय पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

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