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IPC और CrPC में बदलाव का नया प्रारूप तय, राजद्रोह कानून समाप्त, ‘मॉब लिंचिंग’ में होगी फांसी, रेप पर भी बदला नियम, जानिए क्या क्या बदला

IPC और CrPC में बदलाव का नया प्रारूप तय, राजद्रोह कानून समाप्त, ‘मॉब लिंचिंग’ में होगी फांसी, रेप पर भी बदला नियम, जानिए क्या क्या बदला

DESK. भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 200 साल पुराने कानूनों में बदलाव किया गया. अमित शाह ने कहा कि CrPC में पहले 484 धाराएं थीं, अब इसमें 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं।  39 नई उप-धाराएं जोड़ी गई हैं. 44 नए प्रावधान जोड़े गए हैं.

शाह ने लोकसभा में कहा कि नए कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के तीन सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे हैं. आजादी के बाद पहली बार अपराध न्याय प्रणाली से जुड़े तीनों कानूनों का मानवीकरण होगा. नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्राथमिकता दी गई है. उसके बाद मानव अधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि ‘मॉब लिंचिंग’ घृणित अपराध है और नए कानून में इस अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान है.

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है, इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है. गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में बदलाव कर रही है. आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव किया जा रहा है.

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