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बड़ा फैसलाः जमीन रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज लेखन को लेकर नई व्यवस्था, नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर

बड़ा फैसलाः जमीन रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज लेखन को लेकर नई व्यवस्था, नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर

PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश सरकार ने वार्डों में पेयजल आपूर्ति का काम पीएचईडी विभाग को सौंप दिया है. अब तक यह जिम्मा पंचायती राज विभाग को था. वार्ड सदस्य ही नल-जल का काम देख रहे थे. इसके साथ ही जमीन निबंधन के लिए दस्तावेज लेखन पर भी नई व्यवस्था की गई है। नीतीश कैबिनेट ने आज बिहार रजिस्ट्री करण (संशोधित) नियमावली- 2023 लागू किए जाने की स्वीकृति दी है.

जमीन रजिस्ट्री को लेकर नई व्यवस्था 

जमीन रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने अब एक नई व्यवस्था की है. जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले अपने दस्तावेजों को स्टांप पेपर पर अथवा सादा A4 आकार की रोयाल एग्जीक्यूटिव बाउंड कागज पर विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल प्रारूप की टंकी प्रति में तैयार करेंगे.अब सरकार ने लाइसेंसी दस्तावेज लेखकों के साथ -साथ अधिवक्ता, वकील एवं मुख्तार को भी दस्तावेज लेखन की जिम्मेदारी दी है. आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया. जिसके तहत लाइसेंस प्राप्त दस्तावेज लेखकों के अतिरिक्त अधिवक्ता, वकील एवं मुख्तार के द्वारा दस्तावेज विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल प्रारूप को टंकित रूप में तैयार करेंगे. विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल डीड प्रारूप की टंकित प्रति पर दस्तावेजों का निबंधन स्वीकृत किए जाने से जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दस्तावेज लेखन के लिए किसी बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं होगी. साथ ही दस्तावेज में किसी प्रकार के हेरफेर की संभावना नहीं रहेगी.

सरकार ने वार्ड सदस्यों से छीन लिया काम  

पंचायतों के नियंत्रण वाले ग्रामीण वार्ड जलापूर्ति योजना के संचालन एवं रख रखाव के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया हैगांव में हर घर नल का जल के रख रखाव का जिम्मा अब पीएचइडी विभाग के कंधों पर होगा. वर्तमान में 67355 वार्डों में जलापूर्ति योजना के संचालन तथा रखरखाव का जिम्मा पंचायती राज विभाग के पास था. अब इसे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया है. पंचायती राज विभाग और पीएचईडी विभाग संयुक्त रुप से योजनाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे. इसके बाद पूरी तरह से चालू योजनाओं को पंचायती राज विभाग द्वारा पीएचईडी विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा. इसके बाद बाद बंद योजनाओं को हस्तांतरित किया जाएगा. अपूर्ण योजनाओं को पंचायती राज विभाग द्वारा चालू किया जाएगा तब इन्हें हस्तांतरित किया जाएगा.

शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर 35.51 अरब की राशि जारी 

खादी ग्रामोद्धोग बोर्ड के कर्मियों को उपादान राशि को 10 लाख करने की स्वीकृति दी गई है. कृषि रोड मैप 2023-24 के लिए 1 लाख 62 हजार 268 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए बिहार के सभी जिलों में (रेल सहित) कुल 44 साइबर पुलिस थानों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में फोटो प्रशाखा के लिए सहायक निदेशक के 1 पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. उत्पाद विभाग के तहत निम्न वर्गीय लिपिक के 33 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है.बिपार्ड पटना परिसर में नए भवन निर्माण के लिए ₹72 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 35 अरब 51 करोड़ ₹50 लाख की सहायक अनुदान मद की स्वीकृति दी गई है . नालंदा के गिरियक अंचल में गंगा जल परियोजना ओपी का सृजन एवं संचालन के लिए 46 पदों को सृजित किया गया है. बक्सर में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है . 

बिहार के 27 जिलों में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय को संचालन करने के लिए 100 करोड़ 74 लाख ₹18000 की स्वीकृति दी गई है. .मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के द्वारा 2751. 96 वर्ग मीटर भूखंड लीज पर लेने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है. साथ ही इसके लिए 160 करोड रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से व्यय की स्वीकृति दी गई है.

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