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बिहार में नाईट कर्फ्यू, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, जानें क्या-क्या मिलेगी छूट...

बिहार में नाईट कर्फ्यू, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, जानें क्या-क्या मिलेगी छूट...

PATNA: बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है लेकिन अभी कुछ बंदिश जारी रखने का फैसला लिया गया है। शाम सात बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया है। रियायत देने को लेकर आज मंगलवार को सीएण नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिसि मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में कई अन्य रियायत देने का फैसला लिया गया है। सुबह 6 बजे से पांच बजे तक दुकानें खुलेंगी। 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सरकारी-निजी कार्यालय खुलेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 

शाम सात बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू

बैठक के बाद सीएम नीतीश ने ऐलान किया कि लाॅकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। इसलिए लाॅकडाउन खत्म करते हुए शाम 7ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4ः00 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। दुकान खुलने की अवधि 5ः00 बजे अपराह्न तक बढेंगी। ऑननलाईन शिक्षण कार्य किये जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले एक सप्ताह तक रहेगी। अभी भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता है।सभी जुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी। जिलों के डीएम इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। 

नाईट कर्फ्यू में मिलेगी ये छूट

शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस अवधि में राज्य सरकार ने कई जरूरी गतिविधियों को छूट प्रदान की है. स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य में प्रयुक्त निजी वाहन को छूट मिला है। वहीं जरूरी कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में लगे वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ईपास निर्गत है, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो. ड्यूटी पर जाने को लेकर सरकारी सेवकों एवं अन्य सेवाओं के निजी वाहनों को छूट मिलेगी .अंतर राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन को छूट मिलेगी. निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को छोड़ कोई प्रतिबंध नहीं होगा. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी. जिलों के डीएम स्थानीय परिस्थिति की समीक्षा कर इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे. किंतु किसी भी स्थिति में इन प्रतिबंधों को शिथिल नहीं करेंगे. सभी जिला पदाधिकारी वर्णित आदेशों के अनुपालन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे.

देखें सरकार का आदेश....


 


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