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गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले में नीतीश सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह की मिली मोहलत

गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले में नीतीश सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह की मिली मोहलत

PATNA. पटना हाई कोर्ट में पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ द्वारा इस मामलें पर सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में   एस एस पी, पटना और एस आई टी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा भी कोर्ट में उपस्थित हो कर तथ्यों की जानकारी दी थी।

इससे पहले अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया था कि कोर्ट अब तक एस आई टी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था।उन्होंने जानकारी दी थी  कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने  अनुसंधान को डी एस पी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया था।

पटना हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट  जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था। कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे। 

इस  मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी।


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