नीतीश सरकार ने इस महीने इन 10 BDO को दिया दंड, किसी पर गबन के आरोपी पर केस नहीं करने तो किसी पर थे अन्य गंभीर आरोप...

नीतीश सरकार ने इस महीने इन 10 BDO को दिया दंड, किसी पर गबन क

PATNA:  बिहार के दस प्रखंड विकास पदाधिकारियों के खिलाफ  फरवरी महीने में ही ग्रामीण विकास विभाग ने एक्शन लिया है. इन सभी पर कई गंभीर आरोप थे. संबंधित जिला के जिलाधिकारियों ने विभाग में सबूत के साथ रिपोर्ट किया था. इसके बाद विभाग के स्तर पर विभागीय कार्यवाही संचालित कर दंड लगाया गया है. एक बीडीओ ने गबन के आरोपी कर्मियों पर केस दर्ज नहीं कराया. कमिश्नर के आरोप को दबा दिया गया. इस मामले में भी आरोपी बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है. 

सहरसा जिले के नवहट्टा ब्लॉक के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्र मोहन पासवान जो वर्तमान में सीतामढ़ी जिले के नानपुर ब्लॉक के बीडीयो हैं, इनके खिलाफ सहरसा के जिलाधिकारी ने गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट किया था, विभागीय कार्रवाई के बाद चंद्र मोहन पासवान के खिलाफ संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया गया है. फारबिसगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्ण जो वर्तमान में नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं,इनके खिलाफ भी निर्वाचन कार्य में गड़बड़ी का आरोप था. इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित की गई. अब संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड निर्गत किया गया है.गया जिले के डुमरिया के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी और वर्तमान में ओबरा के बीडीओ राजू कुमार के खिलाफ भी गड़बड़ी के आरोप हैं. औरंगाबाद के जिला अधिकारी ने इनकी शिकायत की थी. इसके बाद विभाग ने इन्हें दंड दिया है. संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया है. ओबरा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार जो वर्तमान में रोहतास के शिवसागर के बीडीओ हैं, इनके खिलाफ भी औरंगाबाद के जिलाधिकारी ने रिपोर्ट किया था. अब संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया है.

 सीतामढ़ी जिले के डुमरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार के खिलाफ भी गंभीर मामला था. वार्ड चुनाव में मतदाता सूची निर्माण में त्रुटि की वजह से चुनाव रद्द किया गया था. इस आरोप में सीतामढ़ी जिलाधिकारी ने विभाग से शिकायत की थी. इस मामले में अमरेंद्र कुमार के खिलाफ चेतावनी का दंड अधिरोपित किया गया है. वैशाली के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार के खिलाफ भी अनुशासनहीनता का आरोप था. जिलाधिकारी ने विभाग में शिकायत की थी.इन्हें भी विभाग ने दंड दिया है . असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड निर्गत किया गया है.

रोहतास के संझौली के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमुद रंजन जो वर्तमान में मदनपुर के बीडीओ हैं, इनके खिलाफ भी चेतावनी का दंड निर्गत है. पटना के बख्तियारपुर ब्लॉक के बीडीओ दीनबंधु दिवाकर के खिलाफ भी जिलाधिकारी ने शिकायत दर्ज की थी. इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग ने संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड जारी किया है. गबन के दोषी कर्मियों पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के आरोप में बनमनखी के तत्कालीन प्रखंड विकास प्राधिकारी सरोज कुमार के खिलाफ भी दंड लगाया गया है. असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया है . भागलपुर के कहलगांव के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सौरभ के खिलाफ भी गंभीर आरोप थे. इस आरोप में ग्रामीण विकास विभाग ने संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया है.