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बिहार में धार्मिक जुलूस- शोभा यात्रा निकालने पर जारी हुआ नीतीश सरकार का नया आदेश... हथियार लहराने- लाउडस्पीकर बजाने पर बड़ा फरमान

बिहार में धार्मिक जुलूस- शोभा यात्रा निकालने पर जारी हुआ नीतीश सरकार का नया आदेश... हथियार लहराने- लाउडस्पीकर बजाने पर बड़ा फरमान

पटना. बिहार में धार्मिक जुलूसों और शोभा यात्राओं के दौरान आपसी झड़प, साम्प्रदायिक तनाव जैसी घटनाओं को रोकने सहित आम लोगों को ध्वनि प्रदूषण से बचाने के लिए नीतीश सरकार ने एक निर्देश जारी है. बिहार गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में धार्मिक जुलूसों को विनियमित करने और जुलूसों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने को लेकर कई नियमों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. इसमें कहा गया है कि ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जिनमें विभिन्न पर्व - त्योहारों के अवसर पर धार्मिक जुलूसों - शोभा यात्राओं में शामिल लोगों द्वारा माईक्रोफोन / लाउडस्पीकर से काफी उच्च ध्वनि में धार्मिक नारे लगाने, डी०जे० बजाने और परम्परागत हथियारों के प्रदर्शन को लेकर साम्प्रदायिक तनाव के कारण विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई।

इसमें कहा गया है कि धार्मिक जुलूसों की स्वीकृति एवं उनके लिए दिए जाने वाली अनुज्ञप्ति में यह शर्त निश्चित रूप से शामिल किया जाए कि धार्मिक जुलूसों में माईक्रोफोन / पब्लिक एड्रेस सिस्टम या अन्य विस्तारक के शोर का स्तर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित मानक स्तर से अधिक न हो तथा जुलूस नेतृत्व द्वारा मात्र जुलूस के नियंत्रण हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक ध्वनि विस्तारक के उपयोग के लिए अलग से अनुज्ञप्ति निर्गत किया जायेगा। प्रत्येक अनुज्ञप्ति में Decibel स्पष्ट रूप से अंकित हो । प्रत्येक ध्वनि विस्तारक यंत्र का Decibel मिलान किया जायेगा। Decibel मिलान के लिए मोबाईल पर ऐप उपलब्ध है जिसके माध्यम से सुगमतापूर्वक इसकी जाँच की जा सकती है।

गृह विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि जुलूस या शोभायात्राओं के दौरान कई लोगों द्वारा समूह में लाठी, भाला, तलवार, आग्नेयास्त्र एवं अन्य हथियारों का उत्तेजक प्रदर्शन किया जाता है। कुछ खास परिस्थिति यथा सिख समुदाय द्वारा धारित कृपाण को छोड़कर किसी भी जुलूस या शोभायात्रा में हथियार ले जाना अथवा प्रदर्शन किया जाना आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। यदि किसी कारण से तलवार इत्यादि ले जाना आवश्यक हो तो उसके लिए अलग से प्रत्येक पैसे व्यक्ति जो तलवार इत्यादि धारित करेंगे, को अनुमति लेना आवश्यक होगा।

साथ ही जुलूस या शोभायात्राओं में भाग ले रहे कम से कम 10 से 25 लोगों से Undertaking लिया जाय कि विधि व्यवस्था जुलूस में संधारित करेंगे एवं 10 से 25 लोगों का नाम, पता तथा आधार कार्ड का नंबर भी प्राप्त कर लिया जाय। जो मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस पदाधिकारी इस जुलूस में प्रतिनियुक्त रहेंगे, उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित शर्तों की जाँच कर सुनिश्चित होने एवं कंडिका-5 के अन्तर्गत Undertaking प्राप्त होने के पश्चात हीं प्रारम्भिक स्थल से जुलूस के प्रस्थान की अनुमति देंगे। संबंधित थाना के थाना प्रभारी को इसकी सूचना प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा तुरंत दी जाएगी।

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