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मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी, हाईकोर्ट ने 22 दिसम्बर तक हाजिर होने को कहा

मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी, हाईकोर्ट ने 22 दिसम्बर तक हाजिर होने को कहा

पटना हाई कोर्ट ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर मुजफ्फरपुर ज़िला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत कर उन्हें 22 दिसम्बर, 2021 को कोर्ट में हाज़िर कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस पी बी बजंत्री ने अभिनव कुमार की रिट याचिका सुनवाई की।

यह मामला इस  ज़िला उपभोक्ता फोरम में याचिकाकर्ता की अनुकम्पा के आधार पर बहाली का हैं। मुजफ्फरपुर के डीएम की अध्यक्षता में जिला अनुकम्पा नियुक्ति समिति ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर मंजूरी देते हुए 2019 में ही उसकी अनुकम्पा बहाली हेतु अनुशंसा वहां के ज़िला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को कर दिया था ।

पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष को इस मामले में फौरन निर्णय लेकर कोर्ट में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने हिदायत दी थी कि पिछले 2 सालों से बहाली के मामले को जिला फोरम अध्यक्ष लटका कर नही रख सकते ।  इसलिए पिछली सुनवाई में ही हाई कोर्ट ने उक्त ज़िला फोरम के अध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि बहाली सम्बन्धित निर्णय 20 दिसम्बर तक कोर्ट में पेश नही हुआ, तो अध्यक्ष महोदय को खुद कोर्ट में हाज़िर रहना होगा । 

आज  मुजफ्फरफुर ज़िला उपभोक्ता फोरम की ओर से न तो कोई जवाब आया और न ही उसके अध्यक्ष कोर्ट में पेश हुए। नतीजतन, हाई कोर्ट ने अध्यक्ष को अगली सुनवाई के दिन  पेश करने हेतु गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश हाई कोर्ट रजिस्ट्री को दिया । मामले की अगली सुनवाई 22 दिसम्बर,2021 को होगी ।

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