पटना ही नहीं बिहार के इन 12 शहरों में कटेगा ई- चालान, हो जाएं सावधान, इतने दिनों में नहीं भरे तो पड़ेगा महंगा

PATNA: बिहार की राजधानी पटना में स्मार्ट सिटी के तहत ई-चालान कटना लागू हो गया है। पटना और मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक चालान काटे जा रहे है। वहीं बिहारशरीफ में ई-चालान की सुविधा को शुरू करने के लिए ट्रायल चलाया जा रहा है। बता दें कि, बिहार के 12 शहरों में अगले महीने से मैनुअल चालान कटना बंद हो जाएगा। और इन 12 शहरों में भी इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमेटिक चालान ही कटेंगे। भागलपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया, कटिहार, सारण, भोजपुर, बेगूसराय और मुंगेर में स्मार्ट पीओएस से 100 फीसदी ऑटोमेटेड चालान काटने की व्यवस्था की जा रही है।  इसमें वाहन चालक को जुर्माना रसीद की जगह ऑटो जेनरेटेड चालान दिया जायेगा, जिस पर संबंधित ट्रैफिक नियम के उल्लंघन की तस्वीर भी दर्ज होगी। यह चालान वाहन मालिक ऑनलाइन भी देख सकेंगे।

अब तक इतनों का कटा चालान

दरअसल, इस मामले को लेकर ट्रैफिक एडीजी ने बताया कि मुजफ्फरपुर और पटना में ई चालान काटे जाने की शुरुआत हो चुकी है। इन शहरों में लगाये गये एएनपीआर, पीटीजेड और बुलेट कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का ई-चालान काट कर वाहन मालिक के मोबाइल पर भेजा जा रहा है। इसके तहत पटना में करीब 2.64 लाख उल्लंघन मामलों में 4.06 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इनमें 97 फीसदी यानि 3.74 करोड़ रुपये जुर्माना दोपहिया चालक या उनके सह चालक के द्वारा हेलमेट नहीं लगाये जाने से संबंधित था।  इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल के उल्लंघन पर 12.40 लाख, ओवर स्पीडिंग के लिए 2.18 लाख, ट्रिपल राइडिंग के लिए 8.70 लाख और रांग साइंड ड्राइविंग के लिए 8.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुजफ्फरपुर में भी अब तक 1.50 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना किया गया है।

यहां करे शिकायत

वहीं एडीजी ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले अब कैमरे की जद से बच नहीं पाएंगे। वह जितनी बार कैमरे की जद से होकर गुजरेंगे। उनका उतनी ही बार ई- चालान कट सकता है। एडीजी ने स्पष्ट किया कि एमवी एक्ट में एक बार ई-चालान कटने पर दोबारा ई-चालान काटे जाने से छूट दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही एडीजी ने ई-चालान को लेकर फैली कई भ्रांतियों को भी स्पष्ट किया। लगातार मिल रही शिकायतों पर उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रैफिक एसपी पटना ने ग्रिवांस सेल का गठन किया है, जिसके नंबर 9431820414 और ई-मेल आइडी पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

90 दिन के अंदर नहीं भरे चालान तो होगी परेशानी

एडीजी ट्रैफिक ने बताया कि इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को 402 किमी लंबे ओएफसी नेटवर्क और बड़ी संख्या में एएनपीआर, बुलेट व पीटीजेड कैमरों से जोड़ा गया है। इस सारे कैमरे के माध्यम से स्वतः ही उलंघन करने वालो की तस्वीर सिस्टम में सेव हो जाती है, जिसका चालान भेजने से पहले दो स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाता है। इ-एविडेंस की मदद से अब खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर केस दर्ज कराया जायेगा। वहीं एडीजी ने बताया कि जुर्माना जमा करने के लिए 90 दिन के समय सीमा की बाध्यता है। इस बीच दो बार नोटिस जारी की जाती है। अगर नहीं करते हैं तो उनको सूची रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानि डीटीओ को चली जायेगी। इसके बाद संबंधित वाहन के ट्रांसफर, सेल, परमिट आदि में परेशानी हो सकती है।