अब सैम्पल जांच में फेल हो गयी बाबा रामदेव की 'सोनपापड़ी', कोर्ट ने पतंजलि के मैनेजर सहित चार को सुनाई 6 माह जेल की सजा, लगाया भारी जुर्माना
N4N DESK : भ्रामक विज्ञापन को लेकर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजली की पहले ही काफी किरकिरी हो चुकी है। इस मामले में बाबा रामदेव को सर्वोच्च न्यायालय ने जमकर फटकार लगाया था। यहाँ तक की कोर्ट ने कहा था की बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। इसके बाद बाबा की कंपनी को पुरे देश में माफ़ी मांगनी पड़ी थी।
एक बार फिर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुश्किलें बढ़ गयी है। अब पतंजलि की सोनपापड़ी का एक सैंपल भी जांच में फेल हो गया है। पतंजलि की सोनपापड़ी का क्वालिटी टेस्ट 5 साल पहले किया गया था, लेकिन उस टेस्ट में वो फेल हो गई है। दरअसल 17 सितंबर 2019 कोउत्तराखंड के पिथौरागढ़ के एक दुकान से पतंजलि की इलाइची सोनपापड़ी का सैंपल लिया गया था, बाद में रुद्रपुर में एक लैब में उस सोनपापड़ी की टेस्टिंग की गई।
अब जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो पता चला है पतंजलि की सोन पापड़ी तय मानकों पर नहीं उतरी है और उसके सारे सैंपल फेल हो गए। इस मामले में शनिवार यानी कि 18 मई को कोर्ट में सुनवाई हुई थी और तब खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 206 के तहत पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक प्रबंधक और तीन अन्य लोगों को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों पर भारी जुर्माना भी ठोक दिया गया है।
जिस दुकान से सोनपापड़ी का सैंपल लिया गया था, उसके मालिक पर भी ₹5000 का जुर्माना लगा है। बता दें कि उत्तराखंड में पतंजलि को पहला झटका नहीं लगा है। बाबा रामदेव की कंपनी के लिए राहत वाली बात ये है कि जिन 14 प्रोडक्ट पर पहले बैन लगा दिया गया था, अब उसे हटा दिया गया है।