पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने के मामलें पर सुनवाई 26जून ,2024 तक टली। रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की।पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल को इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा देने का निर्देश दिया था।
इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा किया गया है।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ये राशि लगभग एकहत्तर हज़ार करोड़ रुपये का हैं,जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र अबतक नहीं दायर किया गया है।
कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल के पक्ष प्रस्तुत कर रहे अधिवक्ता से जानना चाहा था कि इस सन्दर्भ में अकाउंटेंट जनरल की क्या शक्तियां हैं।पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल को हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि सन 2003 - 04 से 2018-19 तक का उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकार व उनके विभागों द्वारा क्यों नहीं प्रस्तुत किये गए।
कोर्ट ने जानना चाहा था कि उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया।इस मामलें पर अगली सुनवाई 26 जून,2024 को होगी।