Gaya : कोविड 19, कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव से सुरक्षा व बचाव हेतु किए गए लॉक डाउन के बीच अब जीवन को पटरी पर लाने के लिए कुछ छूटें दी गई है। इस छूट के तहत कई तरह की दुकानों को खोलने और यातायात के साधनों को बहाल करने के आदेश दिये गये है।
इसी कड़ी में गया जिले में भी कई तरह के दुकाने खोलने का जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा कि गृह विभाग, बिहार,पटना के द्वारा लॉक डाउन की अवधि दिनांक 31/05/2020 तक विस्तारित किया गया है।
इस संदर्भ में कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुएं यथा कपड़े की दुकान तथा रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित टेलरिंग/बजाज श्रृंगार की दुकान, सैलून आदि सहित अन्य दुकानें यथा मिठाई की दुकान, आभूषण की दुकान, फुटवियर की दुकान आदि को सोमवार एवं गुरुवार को निर्धारित अवधि पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिए गये हैं।
उन्होंने कहा है कि इस परिपेक्ष में आंशिक संशोधन करते हुए मिठाई/बेकरी/confectionery आदि की दुकानों को शनिवार एवं रविवार को पुर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा तथा शेष आदेश यथावत रहेंगे।
गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट