NAWADA : नवादा अंचल अधिकारी वारिसलीगंज एवं राजस्व कर्मचारी के द्वारा दाखिल खारिज में किये गये हेराफेरी के मामले में अदालत ने वारिसलीगंज के तत्कालिन अंचल अधिकारी अमित कुमार व राजस्व कर्मचारी संजय कुमार के विरूद्ध संज्ञान लिया तथा अदालत में उपस्थिति हेतु नोटिस भी जारी किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के माफी गॉव निवासी नवीन कुमार ने निबंधित विक्रय विलेख के द्वारा खेसरा संख्या-4274 का रकवा 1.95 डीसमिल भूमि बसंति देवी पति कारू ठाकुर को 5 दिसम्बर 13 को विक्रय किया था।
अंचल अधिकारी ने एक ही विक्रय विलेख के आधार पर विक्रय विलेख में वर्णित भूमि का दो बार दाखिल खारिज किया था। तब भूस्वामी नवीन कुमार ने घटना से आहत होकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद संख्या 1537/15 दायर किया। जिसमें क्रेता, क्रेता के पति के अलावे अंचल अधिकारी अमित कुमार व राजस्व कर्मचारी संजय कुमार को अभियुक्त बनाया। तत्कालिन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अंचल अधिकारी व राजस्व कर्मचारी को छोड़ कर केवल बंसती देवी व कारू ठाकुर के विरूद्ध संज्ञान लिया था।
संज्ञान के इस आदेश के विरूद्ध परिवादी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। जहां उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में वर्तमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदन कुमार ने दोनो सरकारी कर्मी के विरूद्ध भादवि की धारा 467 एवं 120 बी के तहत संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में दोनो सरकारी कर्मी की मुश्किलें बढ गई है।
गौरतलब हो कि इसके पूर्व नवादा अंचल के राजस्व कर्मी भी गलत दस्तावेज निर्गत करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। हिसुआ के तत्कालिन राजस्व कर्मचारी के द्वारा दस्तावेज में छेड़छाड़ किये जाने का मामला अदालत में विचाराधीन है।