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ओवरलोडिंग वाहनों को लेकर पांच जिलों में विशेष जांच अभियान, 64 पर लगा जुर्माना 41 वाहन जब्त

ओवरलोडिंग वाहनों को लेकर पांच जिलों में विशेष जांच अभियान, 64 पर लगा जुर्माना 41 वाहन जब्त

PATNA : ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई के लिए राज्यभर में व्यापक रुप से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. भागलपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बांका और भोजपुर इन पांच जिलों में विशेष तौर से अभियान चलाने के लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने संबंधित जिलों के लिए जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है.  

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी को कहा है कि अपने पर्यवेक्षण में जिला परिवहन परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, खनन पदाधिकारी एवं माप तौल पदाधिकारी की टीम गठित करते हुए ओवरलोडिंग वाहनों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया जाए. साथ ही जांच दल को कार्रवाई के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाय. परिवहन सचिव के निर्देश पर पांच जिलों में चलाए गए ओवरलोडिंग विशेष जांच अभियान के दौरान 64 ट्रक एवं अन्य ओवरलोडेड व्यवसायिक वाहनों पर जुर्माना, 41 वाहनों को जब्त एवं 12 वाहनों के परमिट रद्द करने की अनुशंसा संबंधित जांच पदाधिकारी द्वारा की गई है. 

परिवहन सचिव ने बताया कि मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1988 की धारा 113 में ओवरलोडिंग को निषेध किया गया है. वाहनों पर ओवरलोडिंग राज्य के लिए एक गंभीर समस्या है. यह न केवल बहुमूल्य पुल एवं सड़कों को क्षतिग्रस्त करती है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना बनी रहती है. बिहार मोटरवाहन नियमावली,1992 के नियम-211 में खुले मालवाहक वाहनों में सामान को बांधकर एवं ढ़ंक कर परिचालित किये जाने का प्रावधान है. इसका अनुपालन नहीं किये जाने के कारण सड़क की गुणवता एवं सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है. 

पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट 


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