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पटना हाईकोर्ट से चर्चित परवेज कुज्जर हत्याकांड के अभियुक्त अशद नोमानी को मिली राहत, नियमित जमानत पर रिहा करने का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट से चर्चित परवेज कुज्जर हत्याकांड के अभियुक्त अशद नोमानी को मिली राहत, नियमित जमानत पर रिहा करने का दिया निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के चर्चित परवेज कुज्जर हत्याकांड के अभियुक्त अशद नोमानी को नियमित जमानत दे दी। जस्टिस हरीश कुमार ने असद नोमानी के द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद रिहा करने का निर्देश दिया। 


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्र को सुनने के बाद  याचिकाकर्ता को रिहा करने का निर्देश निचली अदालत को दिया है। अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि इस हत्याकांड में याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में दर्ज नही है। 

अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया की ग्रामीण राजनीति के कारण इन्हें अभियुक्त बनाया गया है। किसी भी स्वतंत्र गवाह ने याचिकाकर्ता का नाम इस घटना में शामिल होने के संबंध में नही लिया है। बताया जाता है कि फल व्यवसायी परवेज कुज्जर 29 जून 2021 को अपने तीन-चार दोस्तों के साथ संत मोड़ स्थित होटल पर खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद हाथ धोते ही बाइक से पहुंचे दो अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें फल व्यवसायी को दो गोली लगी और वह मौके पर ही गिरकर घायल हो गया। 

व्यवसायी के साथियों ने घायल परवेज कुज्जर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। एंबुलेंस से पटना लेकर जाने के दौरान रास्ते में ही व्यवसायी की मौत हो गई। 

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