केके पाठक को पटना डीएम की नसीहत... पहले पढ़ लीजिये नियम-कानून, जरूरत पड़ी तो फिर बंद होंगे स्कूल

पटना. शिक्षा विभाग और पटना जिलाधिकारी के बीच स्कूलों में छुट्टियों को लेकर तकरार बना हुआ है. पटना जिले में भीषण शीतलहर है, जिस वजह से जिले के 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 23 जनवरी तक बंद करने जिलाधिकारी ने आदेश दिया है. डीएम के इस आदेश पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की ओर से आपत्ति जताई गई. उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर छुट्टी देने को अनुचित करार दिया. अब इस पर तना जिलाधिकारी ने भी केके पाठक को साफ कहा है कि वे पहले सीआरपीसी का नियम पढ़ लें. उसके बाद निर्देश दें.
पटना जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि पहले जान जरूरी है उसके बाद कुछ भी जरूरी है. जिले में ठंड का कहर है. इसलिए आठवीं कक्षा तक के विद्यालय बंद रखने का आदेश दिया गया है. उन्होंने कहा कि हमारा आदेश दंडाधिकारी के तौर पर जारी किया गया है. यह आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दंडाधिकारी को मिली शक्तियों के तहत है. उन्होंने केके पाठक को लेकर कहा कि जिनको दिक्कत है वे पहले सीआरपीसी पढ़ लें. सभी नियमों का अध्य्यन कर लें.
उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा विभाग को स्पष्ट जवाब दे दिया है. हर किसी का अपना क्षेत्राधिकार है और उसी के तहत हमने आदेश दिया है. वहीं पटना डीएम से जब पूछा गया कि क्या उनके और केके पाठक के बीच टकराव है तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. हमने पत्र लिखकर जवाब दे दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार फिर से मौसम अनुरूप निर्देश जारी किया जाएगा. साथ ही उनके आदेश को रिव्यू करने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है.
चिट्ठी लिखकर दिया सख्त जवाब : इसके पहले पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक को तगड़ा जवाब दिया. पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह कड़ाके की ठंड में बच्चों को छुट्टी देने के मामले में केके पाठक के आदेश के खिलाफ अड़ गए हैं . उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस बाबत कड़ा पत्र लिखा है. ठंड में स्कूलों को खोलने के केके पाठक के आदेश के खिलाफ पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह अड़ गए हैं. डीएम ने कहा है कि जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर छह माह के जेल की सजा हो सकती है.यहीं नहीं एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है अगर जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना की जाती है. जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह 23 जनवरी तक आठवीं कक्षा के स्कूलों को बंद रखने के अपने आदेश पर कायम हैं.माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे जवाबी पत्र में जिलाधिकारी ने उनके आदेश की अवहेलना करने वालों को दंड के प्रावधान की बात की है जिसमें छह महीने जेल के सजा का प्रावधान है. पत्र के अंत में डीएम ने लिखा है कि है कि यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य, या क्षेग को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो. या बल्या या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखत हो, तो यह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा".